UP: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को उम्रकैद के दोषियों की छूट नीति पर फिर से विचार करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी अगस्त, 2021 की छूट नीति पर फिर से विचार करने के लिए कहा है जिसमें उम्रकैद की सजा पाए दोषियों के लिए समय पूर्व रिहाई(छूट) का आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
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