High Court : पिता बच्चे की अभिरक्षा किसी को भी नहीं सौंप सकता, ऐसा दृष्टिकोण कानून और नैतिकता दोनों के विरुद्ध
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि पिता अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है और इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/nKZNrfU via IFTTT