High Court : वारिसों से स्टाम्प शुल्क की वसूली सिर्फ विरासत में मिली संपत्ति से, निजी संपत्ति से नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक पर बकाया स्टाम्प शुल्क की वसूली उसके वारिसों की निजी संपत्ति से नहीं की जा सकती। स्टाम्प शुल्क की भरपाई वारिसों से केवल उसी सीमा तक की जाएगी, जितनी संपत्ति उन्हें मृतक से विरासत में मिली है।
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