SC: नाबालिग होने के बावजूद 19 साल की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनाया यह अहम फैसला
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, किसी नाबालिग को तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
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August 12, 2022 at 01:58PM
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