कोर्ट का सख्त रुख: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द,सतुआ बाबा,बालकदास समेत कई की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश

साथ ही अदालत ने इस मामले में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन को यह आदेश दिया है की उक्त मामले में कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट व कुर्की के आदेश के तहत कार्यवाही कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

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