हाईकोर्ट : रिश्ते से नाखुश पति-पत्नी को साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता, कोर्ट ने भंग किया विवाह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी रिश्ते से नाखुश हों तो उन्हें साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता होगी। लंबे समय से अलग रह रहे जोड़े को एक साथ लाने के बजाय उनका तलाक कर देना जनहित में है।

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