हाईकोर्ट : अदालत को गुमराह कर हासिल किया गया आदेश खंडनीय, कोर्ट ने निरस्त की अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह कर हासिल किया गया आदेश खंडनीय है। कोई भी पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश को रद्द करने की अर्जी किसी भी स्तर पर दे सकता है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/1z6D8aP
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

UP: जाली हस्ताक्षर और फर्जी मुहर...ARTO में पकड़ा गया बड़ा खेल, 5500 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का ठेका

NIA: केंद्र सरकार ने एनआईए के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को दी जेड प्लस सुरक्षा, इन राज्यों में रहेगी लागू

Security Review: पीएम मोदी ने बुलाई उच्च-स्तरीय बैठक, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की होगी समीक्षा