हाईकोर्ट : अदालत को गुमराह कर हासिल किया गया आदेश खंडनीय, कोर्ट ने निरस्त की अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह कर हासिल किया गया आदेश खंडनीय है। कोई भी पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश को रद्द करने की अर्जी किसी भी स्तर पर दे सकता है।
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